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Women’s prosperity scheme महिला समृद्धि योजना 1,40,000 रुपये की परियोजना लागत की 90% तक वित्तीय सहायता

Published On: October 16, 2025
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Women’s prosperity scheme महिला समृद्धि योजना 1,40,000 रुपये की परियोजना लागत की 90% तक वित्तीय सहायता

महिला समृद्धि योजना विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए ब्याज में छूट के साथ एक सूक्ष्म वित्त योजना।

Women's prosperity scheme

महिला समृद्धि योजना इकाई की लागत

1,40,000/- रुपये तक

महिला समृद्धि योजना सहायता की मात्रा

परियोजना लागत का 90% तक

महिला समृद्धि योजना प्रति वर्ष देय ब्याज दर

  1. एस.सी.ए. – 1 %
  2. लाभार्थी- 4 %

महिला समृद्धि योजना फ़ायदे

वित्तीय सहायता

छोटी आय-सृजन करने वाली गतिविधियों के लिए 1,40,000 रुपये की परियोजना लागत की 90% तक वित्तीय सहायता

पुनर्भुगतान की अवधि

अधिस्थगन अवधि सहित प्रत्येक संवितरण की तारीख से त्रैमासिक किश्तों में साढ़े तीन वर्षों के भीतर।

अधिस्थगन अवधि

तीन माह.

नोट

महिला समृद्धि योजना के तहत संबंधित एस.सी.ए. के माध्यम से ऋण के पुनर्भुगतान पर पात्र लाभार्थी एन.एस.एफ.डी.सी.योजना के तहत किसी भी ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

महिला समृद्धि योजना पात्रता

यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए है.

महिला समृद्धि योजना आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम चैनलिंग एजेंसी से संपर्क करेगा (https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/ ) .

सांकेतिक प्रारूप

Https://Nsfdc.Nic.In/UploadedFiles/Other/Form/Termloan-English.Pdf




  1. ऋण आवेदन पात्र लक्ष्य समूह (अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है) द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के जिला कार्यालयों में जमा किए जाने हैं
  2. एस.सी.ए./सी.ए. के जिला कार्यालय जांच के बाद इन आवेदनों को अपने प्रधान कार्यालयों को अग्रेषित करते हैं। परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन एस.सी.ए. द्वारा किया जाता है और व्यवहार्य परियोजनाओं को मंजूरी के लिए उनकी सिफारिशों के साथ एन.एस.एफ.डी.सी. को भेजा जाता है।
  3. पात्र लक्ष्य समूह एन.एस.एफ.डी.सी. की अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. आदि को भी अपना ऋण आवेदन जमा कर सकते हैं, जिनके साथ एन.एस.एफ.डी.सी. ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  4. उक्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन परियोजना एवं बैंकिंग डेस्क द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट उनकी सहमति के लिए परियोजना मंजूरी समिति (पी.सी.सी.) को प्रस्तुत की जाती है।
  5. जो प्रस्ताव सही पाए जाते हैं, उन्हें मंजूरी के लिए अनुसंशित किया जाता है। स्वीकृति के बाद, स्वीकृति के लिए एस.सी.ए. / आर.आर.बी. / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. आदि को नियम और शर्तों के साथ आशय पत्र (एल.ओ.आई.) के रूप में स्वीकृति पत्र जारी किए जाते हैं।
  6. विवेकपूर्ण मानदंडों की स्वीकृति और पूर्ति के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के बाद, लागू होने पर, लाभार्थियों को आगे के वितरण के लिए एस.सी.ए. / आर.आर.बी./ राष्ट्रीयकृत बैंक को धनराशि वितरित की जाती है।
  7. एस.सी.ए./आर.आर.बी./सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/एन.बी.एफ.सी. एम.एफ.आई. से मांग प्राप्त होने पर एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा निधियों का वितरण किया जाता है। एस.सी.ए./सी.ए. द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार लाभार्थियों द्वारा ऋण चुकाया जाना है



महिला समृद्धि योजना आवश्यक दस्तावेज़

आवेदकों को चैनलाइजिंग एजेंसी के कार्यालय में व्यवसाय के विवरण सहित एन.एस.एफ.डी.सी. के प्रारूप में आवेदन और जाति, आय व अनुभव आदि प्रमाणपत्रों की प्रतियां, जमा करनी होंगी।

सांकेतिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. आय प्रमाणपत्र
  3. जाति प्रमाणपत्र
  4. बैंक खाते का विवरण

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